केवीएस : प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु वाली याचिका ख़ारिज, अदालत ने कहा- अचानक परिवर्तन अनुचित और मनमाना…
अदालत ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इससे संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहीं दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा-मैं याचिकाओं को खारिज कर रही हूं। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से न्यूनतम आयु आवश्यकता को पांच साल से छह साल में अचानक परिवर्तन करना अनुचित और मनमाना है।
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अदालत ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महान्यायवादी चेतन शर्मा ने दलील दी कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) में दाखिला के लिए याचिकाकर्ताओं में कोई निहित अधिकार नहीं हैं और याचिकाकर्ता अगले साल प्रवेश के लिए पात्र हो जाएंगे।
