सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या केस में सुनाया फैसला, 4 महीने की सजा, 2 हजार का जुर्माना, देंखे और क्या कहा…
देश में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया। इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं।
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सुप्रीम कोर्ट में 3 जज़ों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इनमें जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहें। बता दें, माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था।
बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। दरअसल, उसे डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था।
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विजय माल्या यूके में ढेरा जमाए बैठा-
माल्या कुछ कानूनी दांवपेंच अपना कर यूनाइटेड किंगडम में ढेरा जमाए बैठा है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। जानकारी के अनुसार, यूके की सरकार ने न तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है न उसकी जानकारी साझा की है। इस वजह से माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है।
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