January 19, 2025

बीएड के डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका…

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बिलासपुर। बीएड के डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही होंगे मान्य

बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य है। सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य  किया गया है।

6 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से चयन सूची बनाने का दिया आदेश

मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी, जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिनाक्षी अरोरा, अनुराग दयाल, अजय श्रीवास्तव, इशान वर्मा ने पक्ष रखा। बीएड डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से चयन सूची बनाने को कहा है।


जिनकी ज्वाइनिंग वह भी होगा निरस्त

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट ने फैसले में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएड पास सहायक शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। साथ ही छह सप्ताह के भीतर डीएलएड पास उम्मीदवारों की ही नियुक्ति करे।

बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी हुए थे शामिल

डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की। बता दें कि  4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया है। राज्य शासन ने अपने ही बनाए मापदंड का भर्ती प्रक्रिया में पालन नहीं किया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

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