बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, अप्रैल से प्रभावी हुई नई दरे…
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 2.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएसईआरसी के सचिव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई दरें अप्रैल से प्रभावी कर दी गई हैं। सीएसईआरसी ने तीन साल के बाद पिछले साल अगस्त में बिजली दरों में 37 पैसे (6.19 फीसदी) प्रति यूनिट की औसत से बढ़ोतरी की थी। बिजली सेवाओं का प्रबंधन राज्य में होल्डिंग, उत्पादन, ट्रांशमिशन, वितरण और व्यापार के लिए पांच सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खपत की सभी श्रेणियों में टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण के लिए, प्रति माह 100 यूनिट से कम खपत वाले स्लैब के लिए, जो कुल उपभोक्ताओं का 64 प्रतिशत है, टैरिफ को मौजूदा 3.60 रुपये से बढ़ाकर 3.70 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसी तरह गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 220 केवी और 132 केवी हाई वोल्टेज स्टील उद्योगों के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। एलवी-5 श्रेणी के तहत पोहा और मुरमुरा मिलों के लिए ऊर्जा शुल्क पर प्रतिशत की छूट लागू होगी क्योंकि यह एचवी -5 श्रेणी के तहत दी जा रही है।
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पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग यूनिट के लिए टैरिफ पहले की तरह 5 रुपये प्रति यूनिट जारी रहेगा। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा प्रतिष्ठानों को बिजली सरचार्ज में छूट बिजली दरों में 7 प्रतिशत तक जारी रहेगी। बयान में कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क का विस्तार करने के लिए उन क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2019 के बाद स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टावरों पर बिजली सरचार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। बिजली बिल योजना में राज्य सरकार की आधी छूट का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा।

