May 1, 2026

केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य, अब बच्चों के लिए भी जरूरी होगा हेलमेट…

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केंद्र सरकार द्वाराअब बच्चों के लिए मोटर साइकिल पर हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट जरूरी अनिवार्य कर दिया गया हैं केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें मोटर साइकिल पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस जरूरी होगी साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट भी लगा होना चाहिए वहीं जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।



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आधिकारिक सुचना के अनुसार,नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे, बता दें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था।

नियमों के अनुसार, मोटर साइकिल पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बैठाकर ले जाने वालों को सेफ्टी बेल्ट लगानी होगी, पीछे बैठे बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना होगा जो उनके सिर पर पूरी तरह से फिट बैठता हो।

जिस मोटर साइकिल पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि उसकी क्षमता 30 किलोग्राम तक भार सहने वाली होनी चाहिए, हार्नेंस के संबंध में कहा गया है कि यह भारी नायलॉन/पर्याप्त कुशनिंग युक्त फॉम वाली मल्टीफिलामेंट से बनी होनी चाहिए,इसे वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी होना चाहिए।


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सेफ्टी हार्नेस –

सेफ्टी हार्नेस एक तरह से सेफ्टी जैकेट जैसी होती है इसमें एक तरफ से बेल्ट टू वीलर चलाने वाले से जुड़ी होगी तो दूसरी ओर यह बच्चों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है। इसे हुक की मदद से दोनों पहन सकते हैं |

ट्रैकिंग सिस्टम होगा जरूरी-

केंद्र सरकार की तरफ से एक और नियम बनाया जाने वाला है.यह जोखिम भरे माल ढुलाई वाले वाहनों पर लागू होगा इसमें ऐसे वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा इसका प्रस्ताव लाया गया है। बताया गया है कि गैर राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे खतरनाक और जोखिम भरे सामान की ढुलाई कर रहे वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगे हैं। सिस्टम लगने के बाद इनकी फिटनेस और लोकेशन का पता चलता रहेगा।

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2019 में आए थे नए ट्रैफिक नियम-

इससे पहले केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए थे, जिन्हें बाद में लागू किया गया था। इसमें ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वालों पर जुर्माना बढ़ा दिया था। जैसे सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था। अब यह 1000 रुपये कर दिया गया है वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2000 का फाइन था जिसे अब 10 हजार कर दिया गया है, बिना लाइसेंस के कार चलाने पर अब 5 हजार का फाइन है। यह पहले सिर्फ 500 रुपये था स्पीड लिमिट तोड़ने पर भी 5 हजार तक का फाइन है।

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